जिला-बस्तर जगदलपुर

दिनाॅंक-01.07.2024

 

 बस्तर पुलिस द्वारा नये आपराधिक कानून के तहत जिला में प्रथम एफआईआर सफलता पूर्वक लाॅच किया गया

 प्रभावशील नये कानून के तहत् सिटी कोतवाली जगदलपुर में की गई कार्यवाही

 भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत् प्रथम एफआईआर एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया

 

पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। पूरे भारत में तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 दिनांक 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री उदति पुष्कर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली सुरेश जांगड़े के नेतृत्व में सिटी कोतवाली जगदलपुर में नये आपराधिक कानून के तहत प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु जिला में प्रथम एफआईआर तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है। ज्ञात हो कि प्रार्थिया श्रीमती रेशमा वर्मा नि0 अटल आवास कालीपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शेरूखान निवासी अटल आवास द्वारा आटो को अपने घर में रखने की बात पर से शेरूखान ने प्रार्थिया को तुम बोलने वाली कौन होती हो कहते हुये अश्लील गंदी गंदी गाली गलौच किया और गाली देते हुये दरवाजा को टंगिया से काटकर नुकसान पहुंचाया है कि प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत अप0क्र0-284/2024 धारा 296,351(2),324(2) बी0एन0एस0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इसी प्रकार थाना में सूचना प्राप्त हुआ कि दंतेश्वरी मंदिर के सामने एक व्यक्ति आने जाने वालो को गाली गुप्तार कर रहा कि सूचना तस्दीक पर पेट्रोलिंग स्टाफ रवाना किया गया था। जहाॅ पर अनावेदक लक्की कश्यप के द्वारा वहाॅ पर उपस्थित लोगो को तुम लोग पुलिस को बुलाये हो क्या कर लोगे कहकर लोगो के साथ गाली गलौच रहा था। अनावेदक को पुलिस पार्टी के समझाने के बावजुद और उग्र होकर गवाहो के साथ गाली गलौच धक्का मुक्की कर मारपीट करने उतारू हो गया जिस पर शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु अनावेदक लक्की कश्यप के खिलाफ नये आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत् धारा 170/126,135 का इस्तगांशा तैयार कर, माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

 

तथा प्रार्थी दिपेश कश्यप निवाासी पथरागुडा जगदलपुर के नाम से फिक्स डिपाॅजिट छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक जगदलपुर से जारी बैक खाता की मूलप्रति कही गुमने एवं खोजबीन दौरान नहीं मिलने की सूचना पर प्रार्थी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत् फैना0क्र0-469/2024 धारा 174 बीएनएसएस देकर संबंधित कार्यालय से द्वितीय प्रति प्राप्त करने सलाह दिया गया है।

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