दिनांक:-13/06/2024

 

 

_*सुने घर से नगदी रकम और सोने के जेवरात चोरी करने वाले चोर पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही*_

 

**(1) आरोपी के कब्जे से 04 नग सोने का पत्ती माला, 01 जोड़ी सोने का झुमका वजन लगभग 16.600 ग्राम एवं नगदी रकम 6,000/-रूपये कुल मशरूका 1,06,000/-रूपये को बस्तर पुलिस द्वारा बरामद किया गया।*

 

*नाम आरोपी:- प्रेम मरकाम पिता स्व. मकुन्दराम मरकाम उम्र 41 वर्ष जाति चन्डार निवासी बमनी माता मंदिरपारा थाना नगरनार जिला बस्तर (छ0ग0)*

विवरण:- दिनांक 08.06.2024 को प्रार्थिया सुकमनी नाग पति सीताराम नाग उम्र 40 वर्ष जाति माहरा निवासी ग्राम बिलोरी गुड़ीपारा जिला बस्तर द्वारा थाना फ्रेजरपुर (परपा) में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 07/06/2024 के दोपहर इसके सुने मकान में दरवाजा के कुन्दा को तोड़कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर अन्दर आलमारी में रखे 04 नग सोने का पत्ती माला लगभग 13 ग्राम, 01 जोड़ी सोने का झुमका लगभग 06 ग्राम एवं नगदी रकम 20,000/-रूपये कुल किमती 1,20,000/-रूपये को चोरी कर ले गया है। मामले के गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्ग दर्शन एवं एस.डी.ओ.पी. केशलूर विश्व दीपक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी परपा दिलबाग सिंह के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। अपराध कायमी पश्चात टीम के द्वारा तकनिकी सहायता एवं आस पडोस से पूछताछ एवं घटना दिनांक को प्रार्थिया के घर मिलने आने वाले लोगों की जानकारी ली गयी। पूछताछ करने पश्चात आरेापी प्रेम मरकाम प्रार्थिया के घर आना जाना करता था घटना दिनांक को भी प्रेम मरकाम प्रार्थिया के घर आया था। संदेह के आधार पर प्रेम मरकाम को थाना लाकर बारिकी से पूछताछ किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार किया और उसने बताया कि वो प्रार्थिया के घर आना जाना करता था और उसे पता था कि जेवर और पैसा कहां पर रखती है। जिस पर उसकी नियत खराब हो गयी और घटना दिनांक को आरोपी ने प्रार्थिया के घर पर नहीं होने से सुनेपन का फायदा उठाकर किमती सामान और नगदी रकम को चोरी कर ले गया। आरोपी के कब्जे से 04 नग सोने का पत्ती माला, 01 जोड़ी सोने का झुमका वजन लगभग 16.600 ग्राम एवं नगदी रकम 6,000/-रूपये कुल मशरूका 1,06,000/-रूपये बरामद किया गया।

*आरोपी का कृत्य अपराध धारा 454, 380 भादवि0 का पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।*

 

 

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